पंचायत सचिव समेत दो को एक वर्ष कैद

पांवटा साहिब (सिरमौर)। सरकारी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ व धोखाधड़ी के मामले में ग्रामपंचायत सचिव समेत दो आरोपियों को पांवटा अदालत ने एक वर्ष कैद व 4500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर 2-2 माह की अतिरिक्त सजा आरोपियों को भुगतनी होगी। बुधवार को जेएमआईसी न्यायालय संख्या-2 के न्यायाधीश होशियार सिंह वर्मा ने सजा सुनाई। मुकदमे की पैरवी कर रहे सहायक जिला न्यायवादी पांवटा साहिब राजेंद्र कुमार शर्मा ने पुष्टि की है। एडीए पांवटा राजेंद्र शर्मा ने कहा कि गांव धारवा शिलाई निवासी भगत राम पुत्र मेहर सिंह ने शिलाई थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। इसमें पीडब्ल्यूडी विभाग में बेलदार कार्यरत आरोपी लायक राम उर्फ रायटू पुत्र जुबाला राम गांव धारवा तहसील शिलाई पर ग्राम पंचायत सचिव झकांडो राजेंद्र मणी पुत्र नैन सिंह गांव ठोंनठा नया पिंजोर तहसील शिलाई की सहायता से पंचायती जन्मतिथि रिकार्ड में छेड़छाड़ का आरोप लगाया। आरोपी ने ग्राम पंचायत रिकार्ड में जन्मतिथि 31 मार्च 1963 से 7 जनवरी 1955 करवा दी। जबकि स्कूली रिकार्ड में अलग ही जन्म तिथि थी। आरोपी लायक राम ने हेराफेरी करके उपमंडल रोहहाट में बेलदार की नौकरी हासिल कर ली। इस मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में 21 गवाह पेश किए गए। दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी व सरकारी रिकार्ड में छेड़छाड़ का जुर्म साबित होने पर सजा सुनाई गई। आरोपी लायक राम व दूसरे आरोपी ग्राम पंचायत सचिव राजेंद्र मणी को आईपीसी की धारा 420 में एक वर्ष साधारण कारावास तथा 1000 रुपये जुर्माना, आईपीसी की धारा 465 में एक वर्ष सजा तथा 1000 जुर्माना, आईपीसी की धारा 468 में एक वर्ष सजा तथा 1000 रुपये जुर्माना, धारा 471 में एक वर्ष सजा व 1000 जुर्माना किया। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में 2-2 माह की अतिरिक्त सजा होगी। जबकि दोनों आरोपियों को आईपीसी की धारा 120-वी में 6 माह सजा व 500 रुपये जुर्माना किया गया। जुर्माना राशि जमा नहीं करने की स्थिति में एक माह अतिरिक्त सजा सुनाई है।

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